भारत में पति-पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है। एक बार दोनों एक-दूसरे का हाथ थामते हैं तो 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा करते हैं

भारत में पति-पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है। एक बार दोनों एक-दूसरे का हाथ थामते हैं तो 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा करते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर से जुड़ा एक मामला सामने आया है जिसमें भारतीय सेना के एक जवान की मौत के बाद उसकी पेंशन को लेकर विवाद शुरू हो गया है. जवान के शहीद होने के बाद उनकी दूसरी पत्नी ने पेंशन के लिए आवेदन किया तो पता चला कि पेंशन पहली पत्नी के खाते में जा रही है. जबकि उसके पति ने पहली पत्नी के गायब होने के बाद ही दूसरी शादी की थी. क्या इसे कानूनी माना जा सकता है? आइए जानते हैं ऐसे में भारतीय कानून क्या कहता है।

कानून क्या कहता है?

भारतीय कानून किसी व्यक्ति को दो बार शादी करने की इजाजत नहीं देता है। अगर कोई व्यक्ति बिना तलाक के दोबारा शादी करता है तो इसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 494 के तहत अपराध माना जाता है। एक विवाहित व्यक्ति को जब तक उसका जीवनसाथी जीवित है, तलाक के बिना पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं है। यदि वह उसे छोड़ देता है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे तलाक नहीं देता है, तो कानूनी तौर पर वह उसकी पत्नी है और एक पत्नी के रूप में वह सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों की हकदार है।





यह सिर्फ एक स्थिति में नहीं होता है. यदि उनमें से एक लापता हो जाता है और 7 साल तक नहीं मिलता है, तो दूसरा उसके बाद शादी कर सकता है। इस युवक के मामले में, उसकी पहली पत्नी गायब हो गई जिसके बाद उसने दूसरी शादी की लेकिन कितने दिन बाद उसने दोबारा शादी की? उसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है. उन्होंने अपने दस्तावेज़ों में अपनी दूसरी पत्नी का नाम भी अपडेट नहीं किया था।

दूसरी पत्नी के क्या अधिकार हैं?

इस संबंध में जब हमने एडवोकेट माधुरी तिवारी से बात की तो उन्होंने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार, पहली पत्नी के जीवित रहने तक दूसरी शादी वैध नहीं है। या दूसरी पत्नी को पति की पेंशन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि दूसरी शादी से कोई बच्चा है और सैनिक का नाम उसके पिता के नाम पर लिखा है, तो वह अपनी स्व-अर्जित संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है, लेकिन दूसरी पत्नी को उसकी पेंशन पर कोई अधिकार नहीं होगा |




Updated On 4 Nov 2023 2:10 PM GMT
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